रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NEET-री परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रायपुर सेंट्रल जेल में बंद एक छात्र को दोबारा NEET परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने छात्र के शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी।
याचिकाकर्ता छात्र वर्तमान में रायपुर जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर NEET-री परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि हिरासत में होने के कारण वह परीक्षा से वंचित हो सकता है, जिससे उसके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाए तथा उसे अन्य जरूरी सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए और उसे निर्धारित नियमों के तहत परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक को परीक्षा के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र सुरक्षित रूप से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके और परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बताया जा रहा है कि यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें छात्र आरोपी है और वर्तमान में जेल में बंद है। इसी मामले में उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति की मांग की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को शिक्षा के अधिकार और न्यायिक संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश के बाद अब छात्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत NEET-री परीक्षा में शामिल हो सकेगा।
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