रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग अब शशिकांत द्विवेदी करेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर उन्हें प्राधिकृत किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के तहत गठित छानबीन समिति की बैठक 03 फरवरी 2026 को संपन्न हुई थी। बैठक में समिति ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्री शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किए जाने की अनुशंसा की थी।
छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में, अधिनियम की धारा 49(8) के तहत आगामी आदेश तक शशिकांत द्विवेदी को संघ के बोर्ड के समस्त अधिकारों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है।
यह आदेश 3 फरवरी 2026 को सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

Author Profile
Latest entries
Big breakingFebruary 4, 2026ब्रेकिंग: अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी घूस लेते गिरफ्तार, ACB की छापेमारी से मचा हड़कंप
Big breakingFebruary 4, 2026छग राज्य सहकारी विपणन संघ के बोर्ड अधिकार शशिकांत द्विवेदी को सौंपे गए
Big breakingFebruary 4, 2026BREAKING : सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 21 लाख का इनामी हार्ड-कोर माओवादी ने किया सरेंडर
Big breakingFebruary 4, 2026CG – चूहा खा गए 7 करोड़ का धान, अब घोटाले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, DMO निलंबित
