राज्य शासन का आदेश जारी, होटल-बार से लेकर क्लब तक कहीं भी नहीं मिलेगी शराब, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 को पूरे राज्य में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी आदेश (File No. GENCOR-3405/1/2026-EXCISE) के अनुसार होली के दिन प्रदेशभर में शराब की बिक्री, परोसने और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
जारी निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा संबंधित सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान 4 मार्च को बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि गेस्ट हाउस, स्टार होटल, क्लब या अन्य किसी भी संस्था द्वारा संचालित बार में भी शराब परोसने पर पूर्ण रोक रहेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि शुष्क दिवस के दौरान निजी भंडारण अथवा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने और बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय को रोकने के लिए जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित स्थानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
आबकारी विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शासन ने यह फैसला होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है।
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