ट्रंप का ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ कानून बनने को तैयार: टैक्स छूट से लेकर मेडिकेड कटौती तक, जानें 8 अहम बदलाव…

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नई दिल्ली/रायपुर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ अब कानून बनने के करीब है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट से मंजूरी के बाद ट्रंप 4 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे यह विधेयक आधिकारिक रूप से कानून बन जाएगा। यह बजट विधेयक कई विवादों के बावजूद पारित हुआ है और इससे अमेरिका की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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यह हैं बिल की 8 प्रमुख बातें:

  1. कर कटौती का विस्तार:
    2017 के ट्रंप टैक्स कट्स को स्थायी किया जाएगा। आम लोगों और विवाहित जोड़ों को अतिरिक्त मानक कटौती मिलेगी।

  2. मेडिकेड में कटौती और सख्ती:
    कम आय वाले लोगों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। बिना विकलांगता वाले लोगों के लिए काम के घंटे अनिवार्य किए जाएंगे और साल में दो बार रीइनरॉलमेंट अनिवार्य होगा।

  3. सामाजिक सुरक्षा कर राहत:
    ट्रंप के वादे अनुसार टैक्स में पूरी छूट तो नहीं, लेकिन 65+ उम्र वालों को कुछ राहत दी गई है, खासकर कम आय वालों को।

  4. राज्य और स्थानीय कर छूट (SALT):
    कर कटौती की सीमा $10,000 से बढ़ाकर $40,000 तक की गई, हालांकि यह 5 वर्षों के बाद फिर घट सकती है।

  5. फूड स्टांप में बदलाव:
    SNAP कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्यों को त्रुटि दर के आधार पर फंडिंग में हिस्सेदारी करनी होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

  6. ओवरटाइम और टिप पर टैक्स नहीं:
    ओवरटाइम और टिप इनकम पर कर राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत हाई इनकम वालों के लिए सीमित होगी।

  7. स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन में कटौती:
    पवन और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर टैक्स क्रेडिट घटेगा, खासकर जिनकी आपूर्ति श्रृंखला चीन से जुड़ी हो।

  8. राष्ट्रपति ट्रंप का हस्ताक्षर:
    व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप 4 जुलाई को इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रेस सचिव ने इसे “हम जीत गए!” कहते हुए मनाया।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक से अगले 10 वर्षों में अमेरिका का संघीय घाटा 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है और करीब 1.2 करोड़ लोग मेडिकेड कवरेज खो सकते हैं, व्हाइट हाउस इन दावों को खारिज करता रहा है।

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News Today India