रायगढ़। जिले के पंचधारी एनीकट में लगातार हो रही डूबने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत 11मई 2026 से निषेधाज्ञा जारी कर एनीकट क्षेत्र में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब यहां नहाने, तैराकी, पिकनिक मनाने, सेल्फी लेने, वीडियोग्राफी करने और रील बनाने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बीते कुछ समय में यहां कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विस्तृत निषेधाज्ञा जारी करते हुए पंचधारी एनीकट और उसके आसपास के क्षेत्रों में तैराकी, स्नान, पिकनिक, सेल्फी, वीडियोग्राफी तथा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में पंचधारी एनीकट क्षेत्र में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं। जिसमें विशेष रूप से युवा और विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में समूह बनाकर पिकनिक मनाने, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने, नहाने तथा रील और सेल्फी बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिससे दुर्घटना और बढ़ने की संभावना है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने इन गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने का निर्णय लिया है।
एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल और नहाने पर प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार पंचधारी एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम तथा आसपास के जलस्रोतों में तैरना, नहाना, कपड़े धोना, गोताखोरी करना अथवा किसी भी बहाने से पानी में उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल, गेट के आसपास तथा फिसलनयुक्त चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, वीडियोग्राफी करना, रील बनाना और फोटोग्राफी करना भी सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
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