छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि, नई दरें 1 अप्रैल से लागू

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त  हिम शिखर गुप्ता द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए नई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित कर दी गई हैं । लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के मध्य औद्योगिक सूचकांक में हुई 11.28 अंकों की औसत वृद्धि के आधार पर 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 226 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है ।
कृषि नियोजन के श्रमिकों हेतु सूचकांक में 34 अंकों की वृद्धि होने से उनके भत्ते में 170 रुपये प्रतिमाह तथा अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों हेतु 8.53 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण के मान से वृद्धि की गई है। यह संशोधित दरें 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए प्रभावी होंगी।

नया वेतनमान निर्धारित होने के बाद, 45 अनुसूचित सामान्य नियोजन के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन जोन श्अश् के लिए 11,402.00 रुपये, जोन श्बश् के लिए 11,142.00 रुपये और जोन श्सश् के लिए 10,882.00 रुपये तय किया गया है।
इसी क्रम में अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु वेतन क्रमशः 12,052.00 रुपये (जोन अ), 11,792.00 रुपये (जोन ब) और 11,532.00 रुपये (जोन स) निर्धारित है। कुशल श्रमिकों को जोन ‘अ‘ में 12,832.00 रुपये, श्बश् में 12,572.00 रुपये और श्सश् में 12,312.00 रुपये प्राप्त होंगे, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों के लिए यह दरें क्रमशः 13,612.00 रुपये, 13,352.00 रुपये और 13,092.00 रुपये प्रतिमाह होंगी।

दैनिक वेतन की बात करें तो यह श्रेणी और जोन के अनुसार 419 रुपये से लेकर 524 रुपये के मध्य देय होगा। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट https://shramevjayate.cg.gov.in/ या श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर से प्राप्त की जा सकती है

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