नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के. कविता सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सीबीआई (CBI) द्वारा पेश की गई चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस या पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने कहा कि दोनों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका।
कोर्ट के मुताबिक सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में दम नहीं है और किसी आपराधिक षड्यंत्र का प्रमाण भी सामने नहीं आया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा और निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।
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