नई दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकता है। ये चार्जशीट अगले तीन महीनों में दाखिल होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट दाखिल होने के बाद, ED वाड्रा और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए अदालत से मंजूरी लेने की कोशिश करेगी।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED की जांच में इन मामलों में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से इस साल अप्रैल में हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जा चुकी है। उन्हें ब्रिटेन बेस्ड हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वाड्रा को राजस्थान के बीकानेर में जमीन सौदे के मामले में भी जल्द ही अंतिम दौर की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
आरोपों को गलत बताते आए हैं वाड्रा
रॉबर्ट वाड्रा ने हमेशा इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। बता दें कि हरियाणा जमीन सौदे का मामला 2018 का है। इस मामले में तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, वाड्रा और रियल एस्टेट कंपनियां DLF और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। आरोप है कि फरवरी 2008 में वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने मानेसर-शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी थी। कहा जाता है कि जमीन का मालिकाना हक 24 घंटे के भीतर वाड्रा को हस्तांतरित कर दिया गया था। एक महीने बाद, हुड्डा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को एक हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने की अनुमति दी, जिससे जमीन की कीमत काफी बढ़ गई। जून 2008 में DLF ने कथित तौर पर 58 करोड़ में प्लॉट खरीदने पर सहमति जताई, जिससे वाड्रा को काफी फायदा हुआ।
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इस मामले में मां से भी हो चुकी है पूछताछ
बीकानेर जमीन सौदे में वाड्रा पर 72 लाख में 275 बीघा जमीन खरीदकर और उसे काफी अधिक कीमत पर बेचकर 615% लाभ कमाने का आरोप है। ED ने 2019 में वाड्रा और उनकी मां से इस मामले में पूछताछ की थी। जनवरी 2020 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ED ने निष्कर्ष निकाला कि वाड्रा और उनकी कंपनी, मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने बीकानेर में दो जमीन के टुकड़े खरीदते समय उचित सावधानी नहीं बरती थी। चेक ‘भूमि मालिकों’ को केवल एक कंपनी के प्रतिनिधि के कहने पर जारी किए गए थे।
तीसरा मामला कथित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है। ED के 2023 के आरोप पत्र में दावा किया गया है कि भंडारी ने 2009 में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में एक लंदन संपत्ति खरीदी और ‘रॉबर्ट वाड्रा के निर्देशों के अनुसार इसका नवीनीकरण किया, जिन्होंने नवीनीकरण के लिए पैसे दिए.’ हालांकि, वाड्रा ने लंदन संपत्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व से इनकार किया है। वाड्रा का कहना है कि इस संपत्ति से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
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