छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 16 साल की नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल जेल और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा स्कूल के लिए निकली थी।
आरोपी युवक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया और बीच रास्ते से ही उठा कर ले गया था। फिर वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद अब मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है।
ये है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, 6 फरवरी 2024 की सुबह करीब 7:30 बजे छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपी दल सिंह राजपूत (28), निवासी ग्राम बिमफलिया, थाना पिरोल, जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना बचेली में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तलाश शुरू की। 17 फरवरी 2024 को टीम गुजरात रवाना हुई और 19 फरवरी 2024 को खानपुर, तालुकापुर बोरसद, जिला आनंद (गुजरात) से नाबालिग को बरामद किया।
पॉक्सो के तहत हुई थी FIR
पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं दंतेवाड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग को दोषी ठहराते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
Author Profile
Latest entries
NATIONALApril 13, 2026नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बोले पीएम मोदी : सामाजिक न्याय सिर्फ नारा नहीं रहेगा
NATIONALApril 13, 2026बंगाल की जनता ने दीदी को टाटा-बाय-बाय कहने का निर्णय ले लिया : अमित शाह
ChhattisgarhApril 13, 2026छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से होगा शुरू, देनी होगी ये जानकारी
Big breakingApril 13, 2026रिश्ते शर्मसार; नाना ने 3 साल की मासूम के साथ किया घिनौना काम, सच्चाई जान कांप जाएगी रूह
