नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहाकि मैं पहली बार ऐसी चार्जशीट देख रहा हूं जिसमें इतनी खामियां हैं. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को तथ्य ठीक से रखने चाहिए थे. मैं पहली बार ऐसी चार्जशीट देख रहा हूं, जिसमें इतनी खामियां हैं. कोर्ट ने कहा कि CBI ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं. देश में सभी नागरिकों को फेयर ट्रायल का हक है.कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइल आपसे बात करने लगती हैं.
कोर्ट ने जांच एजेंसी को डांट लगाते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कबूलनामा मांग रहा हूं. लेकिन, चार्जशीट के साथ नहीं दी गई. कोर्ट ने कहा कि स्टार विटनेस की लिस्ट की मांगी की गई थी. कोर्ट की फटकार पर एजेंसी ने कहा कि सील बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI द्वारा जांच किए गए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक्साइज पॉलिसी बनाने में किसी क्रिमिनल साजिश या गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने केजरीवाल को सिसोदिया और कई अन्य लोगों के साथ बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपों में दम नहीं है और कोई क्रिमिनल इरादा साबित नहीं हो सका. इस मामले में केजरीवाल को आरोपी नंबर 18 बनाया गया था.
Author Profile
Latest entries
ChhattisgarhApril 17, 2026चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति
ChhattisgarhApril 17, 2026BABU KHEMANI ARREST : IPL सट्टा किंग बाबू खेमानी गिरफ्तार
ChhattisgarhApril 17, 2026छत्तीसगढ़ के IPS डॉ. संतोष कुमार सिंह की इंटरनेशनल अचीवमेंट, NSA अजीत डोभाल और PMO ने सराहा
ChhattisgarhApril 17, 2026CG Crime: जंगल में मिली सड़ी गली लाश, मचा हड़कंप…
