बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से तीन तलाक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिलासपुर के फैमिली कोर्ट परिसर के सामने एक पति द्वारा अपनी पत्नी को सरेराह तीन बार ‘तलाक’ बोलकर रिश्ता खत्म करने और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम, तीन तलाक कानून और जान से मारने की धमकी देने की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी मुस्लिम युवती की 2 साल पहले शहर के युवक से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष और पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे तंग आकर वह अपने मायके लौट आई। मायके में रहते हुए पीड़िता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच जारी है। इसके साथ ही महिला ने अपने गुजारे के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए अदालत की शरण ली थी। कुटुंब न्यायालय में मामले की पेशी के लिए पीड़िता अपने परिजनों के साथ पहुंची थी।
सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला किसी जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी कराने के लिए न्यायालय परिसर से बाहर सड़क पर आई थी। इसी दौरान आरोपी पति ने उसे रास्ते में रोक लिया। पति ने महिला पर उसका परिवार और जिंदगी तबाह करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने आवेश में आकर पत्नी से कहा कि ‘अब मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना’ और सरेआम तीन बार ‘तलाक, तलाक, तलाक’ बोल दिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और फरार आरोपी पति की तलाश कर रही है।
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