रायपुर : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
शासन के आदेश के मुताबिक शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी संचालित नहीं होंगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों और अन्य संबंधित संस्थानों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
शुष्क दिवस की अवधि में शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालयों के अलावा संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को भी सक्रिय किया गया है। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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