मथुरा /रायपुर : मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने यह फैसला श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया। याचिका में दावा किया गया था कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, भगवान श्रीकृष्ण के मूल गर्भगृह को ध्वस्त कर बनाई गई है, और इसे बाबरी मस्जिद की तरह विवादित ढांचा घोषित किया जाना चाहिए।
हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस मांग का कड़ा विरोध करते हुए कोर्ट में लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
इस निर्णय से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वे इस मामले को अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की तर्ज पर आगे ले जाना चाहते थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि वादी पक्ष आगे क्या कानूनी विकल्प चुनता है—क्या वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा या किसी और दिशा में प्रयास करेगा।
Author Profile
Latest entries
Madhya PradeshDecember 12, 2025कार्रवाई तेज होनी चाहिए ,ढीली नहीं ! मध्य प्रदेश में इस IAS की बर्खास्तगी की तैयारी जोरों पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव का कड़ा रुख…
ChhattisgarhDecember 12, 2025छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार में लगा भारत का ग्रोथ इंजन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव एक बार फिर साँय – साँय, ग़ज़ब की छलाँग…
BengaluruDecember 2, 2025“नाश्ते की राजनीति” सिद्धारमैया-डीके की बढ़ती नज़दीकियां, CM बदलाव पर खुला जवाब…
mumbaiDecember 2, 2025ED Raid Al-Falah University : मेडिकल कॉलेज के बाद पब्लिक-धार्मिक ट्रस्ट अब ईडी के रडार पर, छापेमारी का नया दौर…
