रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी पदों की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया है। प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियम में जो पद चतुर्थ श्रेणी के रूप में अधिसूचित हैं वो चतुर्थ श्रेणी के ही माने जाएंगे। सभी पदों के अभ्यर्थियों का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
उक्त अधिसूचना में समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात – निरीक्षक (खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड) – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। राजस्व निरीक्षक – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्णतथा सिविल इंजीनियरिंग (सर्वे) में डिप्लोमा। कनिष्ठ रोजगार अधिकारी – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण।
समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 के सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात: अनुदेशक (संस्कृति विभाग) -किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी। किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से मॉर्डन। सभी का अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित होगी।
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