दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 6 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे दिल्ली एमसीडी और पुलिस की टीम ने फैज-ए-इलाही मस्जिद व कब्रिस्तान के पास बने अवैध अतिक्रमण को हटाया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर 17 बुलडोजर से बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को ढहाया गया।
अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को गलियों में खदेड़ दिया। इस दौरान 4-5 अधिकारी और पुलिसकर्मी मामूली घायल हुए।
सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने कहा कि हालात नियंत्रित हैं। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन में ADCP स्तर के अधिकारी तैनात हैं। वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जाएगी। डीसीपी निधिन वलसन ने बताया कि एमसीडी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई कर रही है।
फैज-ए-इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। समिति का कहना है कि मस्जिद के बाहर 0.195 एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति है और इसके लिए वे वक्फ बोर्ड को किराया देते हैं। हालांकि, बारात घर और क्लिनिक का संचालन पहले ही बंद कर दिया गया था। मुख्य आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने नगर निगम, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। जस्टिस अमित बंसल ने सभी पक्षों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होने का निर्देश दिया।
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