छत्तीसगढ़ में स्कूल, कॉलेज, होटल और मैरिज पैलेस के लिए नया नियम: CPCB पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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दुर्ग। छत्तीसगढ़ में अब स्कूल, कॉलेज, होटल, मैरिज पैलेस, हॉस्टल और बड़े आवासीय परिसरों जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। दुर्ग नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत यह निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित समय सीमा तक पंजीयन नहीं कराने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के डाटा सेंटर में आयोजित समीक्षा बैठक में महापौर अलका बाघमार, निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, निगम अधिकारियों के साथ होटल, मैरिज पैलेस, शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों और बड़ी आवासीय कॉलोनियों के संचालक व प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सभी हितधारकों को नए नियमों की जानकारी देते हुए समय पर पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिए गए।

निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक संस्था अपने परिसर में उत्पन्न होने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और सुरक्षित निस्तारण के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि कोई संस्था नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

महापौर अलका बाघमार ने सभी संस्थानों से गीले और सूखे कचरे का शत-प्रतिशत पृथक्करण सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर बनाने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि सभी नागरिकों और संस्थानों की साझा जिम्मेदारी है। यदि बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो दुर्ग को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकेगा।

बैठक में अधिकारियों ने ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, कचरा पृथक्करण और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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