जानकारी के अनुसार, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया। निरीक्षण के समय दोनों शिक्षक स्कूल परिसर में मौजूद थे, लेकिन उनकी स्थिति संदिग्ध प्रतीत हुई। जांच करने पर दोनों शिक्षकों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।
मौके पर ही अधिकारियों द्वारा पंचनामा तैयार किया गया और दोनों शिक्षकों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने शराब सेवन की बात स्वीकार की। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को तत्काल सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां मेडिकल परीक्षण कराया गया। अस्पताल की रिपोर्ट में भी दोनों के नशे में होने की पुष्टि हो गई।
पूरी जांच रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को भेजी गई, जिसके आधार पर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने सख्त निर्णय लेते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और 23 का उल्लंघन है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
Author Profile
Latest entries
Big breakingJuly 14, 2026weather update: मानसून पर लगा ब्रेक, छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन बारिश के आसार नहीं, जानिए कब होगी वापसी
Big breakingJuly 14, 2026CG BREAKING : छत्तीसगढ़ को मिले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की सौगात, 250 सीटों को मिली स्वीकृति
Big breakingJuly 14, 2026शेख समी उर रहमान ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का पदभार ग्रहण किया
Big breakingJuly 14, 2026विश्व मंच पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक छाप: प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भेंट की बस्तर की ढोकरा ट्री ऑफ लाइफ शिल्पकृति
