जानकारी के अनुसार, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया। निरीक्षण के समय दोनों शिक्षक स्कूल परिसर में मौजूद थे, लेकिन उनकी स्थिति संदिग्ध प्रतीत हुई। जांच करने पर दोनों शिक्षकों के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।
मौके पर ही अधिकारियों द्वारा पंचनामा तैयार किया गया और दोनों शिक्षकों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने शराब सेवन की बात स्वीकार की। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को तत्काल सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां मेडिकल परीक्षण कराया गया। अस्पताल की रिपोर्ट में भी दोनों के नशे में होने की पुष्टि हो गई।
पूरी जांच रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को भेजी गई, जिसके आधार पर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने सख्त निर्णय लेते हुए दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और 23 का उल्लंघन है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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