जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला जेल दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने विधायक को आज जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला
यह मामला थाना चाम्पा क्षेत्र का है। प्रार्थी राम कुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली, थाना सारागांव की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच कराई गई थी। जांच में यह पाया गया कि आरोपी विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर ने मिलकर प्रार्थी से 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है।
इन धाराओं में अपराध दर्ज
पुलिस ने जांच के बाद थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना और साक्ष्य संकलन के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए।
कोर्ट में चालान पेश
मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को माननीय CJM न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार करने के बाद जेल वारंट जारी किया गया।
जमानत याचिका खारिज
अभियोग पत्र पेश होने के बाद विधायक बालेश्वर साहू की ओर से उसी न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया गया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने विधायक को जिला जेल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।

Author Profile
Latest entries
Big breakingMay 10, 2026CG : इस कांग्रेस नेत्री के पति का अपहरण, पीट-पीटकर किया लहूलुहान…इस वजह से दो लोगों ने दिया वारदात को अंजाम
Big breakingMay 10, 2026CG-खून से लथपथ मिली युवक की लाश, हत्या या फिर….इलाके में सनसनी
Big breakingMay 10, 2026CG – सड़क किनारे मिले 2 रहस्यमयी बॉक्स, खोलते ही उड़ गए सबके होश, फिर जो हुआ…
Big breakingMay 10, 2026समयसीमा और गुणवत्ता पर फोकस: मंत्री राजवाड़े ने सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण
