CG News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को भविष्य निधि यानी पीएफ की देरी से हुई भुगतान राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाए।
मामले में याचिकाकर्ता जगन्नाथ सिंह वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उनके पीएफ की कुल राशि में से करीब 1 लाख 55 हजार रुपए 12 साल बाद 24 जनवरी 2023 को जारी किए गए। यह देरी विभागीय पासबुक में एंट्री नहीं होने के कारण हुई, जिसे कोर्ट ने प्रशासनिक चूक माना।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ कर्मचारी का अधिकार हैं, कोई उपहार नहीं। कोर्ट ने अक्टूबर 2011 से जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए 8 प्रतिशत ब्याज देने और चार महीने के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए।
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