रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित लालपुर की कंपोजिट शराब दुकान में बड़े स्तर पर मिलावटी और अवैध शराब मिलने के मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र नाथ तिवारी को निलंबित कर दिया गया है।
राज्य स्तरीय और संभागीय उड़नदस्ता टीम ने 14 जून को इस दुकान में छापेमारी की थी, जिसमें 265 पेटी मिलावटी शराब और 34 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की बिना होलोग्राम के बरामद की गई थी। यह पूरी शराब अवैध मानी गई और इस पर धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत कार्रवाई की गई।
₹12 लाख से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी
छापेमारी के दौरान ₹12,10,480 की बिक्री में गड़बड़ी भी उजागर हुई। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता और निगरानी में लापरवाही को देखते हुए आबकारी विभाग ने तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (व्यवहार) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय रायपुर रखा गया है। नियमों के अनुसार, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।




